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- यूपी में 31 जुलाई तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग समेत सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद
- गाइडलाइन में मॉल, सिनेमा हॉल और थिएटर्स भी बंद रखने का फैसला लिया गया है
दैनिक भास्कर
Jun 30, 2020, 04:57 PM IST
लखनऊ. केंद्र सरकार ने एक जुलाई से शुरू होने वाले अनलॉक 2.zero की गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य के लिए अनलॉक 2.zero की गाइडलाइन जारी की है। फिलहाल स्कूल कॉलेजों को 31 जुलाई तक बंद रखने को कहा गया है। वहीं कर्फ्यू की समयसीमा भी घटा दी गई है। सरकार ने अनलॉक 2.zero के तहत कोई खास ढील नहीं दी है। नए नियमों में लोगों को कुछ ही राहत मिली है, जबकि कंटेनमेंट जोन में कोई राहत नहीं दी गई है।
राज्य सरकार ने कहा है कि 15 जुलाई से ट्रेनिंग संस्थान खुल सकेंगे। लेकिन उन्हें कोरोना वायरस के बचाव के लिए बनाए गए नियमों का पालन करना जरूरी होगा। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के ट्रेनिंग संस्थान 15 जुलाई से खुल सकेंगे। वहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन जरूरी होगा। सभी को मास्क पहनना, सैनिटेशन करने जैसे नियों का पालन भी करना होगा।
दुकानों पर एक बार में सिर्फ 5 लोग हो कर सकेंगे प्रवेश
राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अनलॉक 2.zero के तहत दुकानें खोली जा सकेगीं। हालांकि दुकान पर एक समय में पांच से ज्यादा लोगों को रहने की अनुमति नहीं होगी। दुकान में काम करने वालों से लेकर आने वाले ग्राहकों तक को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा।
मॉल, थिएटर और स्वीमिंग पूल रहेंगे बंद
नई गाइडलाइन के मुताबिक सिनेमा हॉल, मेट्रो, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, असेंबली हॉल और ऑडिटोरियम अभी बंद ही रहेंगे। 31 जुलाई तक अनलॉक 2.zero लागू रहेगा। इन सभी को खोलने को लेकर 31 जुलाई के बाद फैसला लिया जाएगा। नई गाइडलाइन में नाइट कर्फ्यू की अवधि एक घंटे कम कर दी गई है। अब रात में 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू होगा। इस समय किसी भी व्यक्ति के घर के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। सिर्फ इमरजेंसी में ही बाहर निकल सकेंगे।
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